मध्यप्रदेश शासन – शासकीय अवकाश सूची 2026
सामान्य प्रशासन विभाग | Government of Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2026 के लिए प्रदेश में लागू होने वाले
सार्वजनिक, ऐच्छिक एवं स्थानीय अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है।
यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में
29 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की गई है।
आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं एवं उपक्रमों में घोषित अवकाश इन्हीं सूचियों के अनुरूप मान्य होंगे।
आदेश के अनुसार, वर्ष 2026 में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं एवं उपक्रमों में घोषित अवकाश इन्हीं सूचियों के अनुरूप मान्य होंगे।
- 2026 में कुल 127 दिन अवकाश रहेंगे
- 52 शनिवार + 52 रविवार + 23 सार्वजनिक अवकाश
- सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन कार्यशील रहेंगे
- 6 महत्वपूर्ण पर्व शनिवार/रविवार को पड़ रहे हैं
📅 माह-वार सामान्य अवकाश (Government Holiday List 2026)
जनवरी 2026
- 26 जनवरी (सोमवार) – गणतंत्र दिवस
मार्च 2026
- 3 मार्च – होली
- 19 मार्च – गुड़ी पड़वा
- 20 मार्च – चैती चांद
- 21 मार्च – ईद-उल-फितर
- 27 मार्च – रामनवमी
- 31 मार्च – महावीर जयंती
अप्रैल 2026
- 3 अप्रैल – गुड फ्राइडे
- 14 अप्रैल – डॉ. अंबेडकर जयंती / वैशाखी
- 20 अप्रैल – परशुराम जयंती
मई 2026
- 1 मई – बुद्ध पूर्णिमा
- 27 मई – ईद-उज्जुहा (बकरीद)
जून 2026
- 17 जून – महाराणा प्रताप जयंती / छत्रसाल जयंती
- 26 जून – मोहर्रम
अगस्त 2026
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 26 अगस्त – मिलाद-उन-नबी
- 28 अगस्त – रक्षाबंधन
सितंबर 2026
- 4 सितंबर – जन्माष्टमी
- 14 सितंबर – गणेश चतुर्थी
अक्टूबर 2026
- 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
- 20 अक्टूबर – दशहरा
- 26 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती
नवंबर 2026
- 9 नवंबर – गोवर्धन पूजा
- 24 नवंबर – गुरुनानक जयंती
दिसंबर 2026
- 25 दिसंबर – क्रिसमस
ऐच्छिक (Optional) अवकाश 2026
मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, कर्मा जयंती, हरतालिका तीज, करवा चौथ, छठ पूजा, महावीर निर्वाण दिवस, ईस्टर संडे आदि। कर्मचारी निर्धारित संख्या में अपनी आस्था अनुसार चयन कर सकते हैं।
चाइल्ड केयर लीव (महिला कर्मचारी)
- कुल 730 दिन
- पहले 365 दिन – पूर्ण वेतन
- अगले 365 दिन – 80% वेतन
- Single Mother को विशेष छूट
शिक्षकों के लिए अर्जित अवकाश
प्रदेश के शिक्षकों को अब वर्ष में 10 दिन अर्जित अवकाश देय होगा।
यदि कोई अवकाश रविवार या अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ता है,
तो उसके बदले अतिरिक्त अवकाश देय नहीं होगा।
पुलिस, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाओं पर यह लागू नहीं होगा।
